कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन कर उन्हे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण (पीएमजीकेवाई) के तहत अपनी सुविधा से इच्छित स्थान पर पोर्टेबिलिटी के तहत राशन सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन एवं पोर्टेबिलिटी के साथ गेहूँ वितरण हेतु व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि वन नेशन वन राशनकार्ड के तहत प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन टोल फ्री नं. 14445 एवं मोबाईल एप्लीकेशन मेरा राशन ऐप के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला श्रम अधिकारी, जिला उद्योग अधिकारी एवं प्रवासी श्रमिकों के लिये उस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) इन प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण करवाने में उनका सहयोग एवं मागदर्शन प्रदान करेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा पूरे माह निर्धारित अवधि में दुकान खुली रखी जाएगी एवं प्रवासी श्रमिको को पोर्टिबिलिटी का लाभ देते हुए सोशल डिस्टेसिंग एवं कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए राशन सामग्री का वितरण कार्य किया जाएगा।