गंगापुर सिटी में 10 साल पहले पैट्रोल पम्प संचालक से 97 हजार 900 रुपये की लूटपाट एवं मारपीट करने के आरोप में आरोपी शहजाद एवं अनीस को अपर न्यायाधीश गंगापुर सिटी ने दस साल की सजा एवं 20 हजार रुपये जुर्माना से दण्डित किया है।
फेसले के दौरान अनीस को चालानी गार्ड द्वारा गंगापुर सिटी की जेल भेज दिया गया। वहीं फेसले के दौरान शहजाद कोर्ट में उपस्थित नहीं था जिसका सजा वारन्ट जारी कर दिया गया।
घटना अप्रैल 2008 की है जब पेट्रोल पम्प संचालय महेश फाटक शाम के वक्त अपने घर जा रहा था इस दौरान उसके पास 97 हजार 900 रुपये की नकदी बेग में थी। घात लगाए बैठे तीन आरोपियों ने महेश के साथ मारपीट कर उसके पैसे छीन लिये थे। जिस पर आज न्यायालय ने फैसला सुनाया। मामले में एक अरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
घटना अप्रैल 2008 की है जब पेट्रोल पम्प संचालय महेश फाटक शाम के वक्त अपने घर जा रहा था इस दौरान उसके पास 97 हजार 900 रुपये की नकदी बेग में थी। घात लगाए बैठे तीन आरोपियों ने महेश के साथ मारपीट कर उसके पैसे छीन लिये थे। जिस पर आज न्यायालय ने फैसला सुनाया। मामले में एक अरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।