जिला मुख्यालय पर यातायात पुलिस द्वारा नाबालिग वाहन चालकों को यातायात नियमों व सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। पुलिस शहर में बेखौफ घुमने वाले नाबालिग वाहन चालकों को रास्ते में रोककर समझाइश दे रही है और उनके परिजनों को मौके पर भी बुला रही है। पुलिस परिजनों को इस बात की हिदायत दे रही है कि अगर दोबारा उनके घर के नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो कार्रवाई की जाएगी।
इस बात की दी समझाइश:
पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के परिजनों और अन्य लोगों को बताया कि नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं दें। सड़क पर स्टंट करने वाले नाबालिग बच्चे सड़क हादसों का शिकार हो रहें है। इसके अलावा जिन वाहनों में नंबर नहीं लिखे गए थे, उन पर नंबर लिखवाने के लिए कहा गया। साथ ही सड़क पर हमेशा बाएं चलने, यातायात संकेतों का पालन करने, बीच सड़क पर वाहन न खड़ा करने, सड़क को खेल का मैदान न समझनें, दोपहिया वाहन में तीन सवारी न बैठाने, वाहनों मे प्रेशर हार्न का प्रयोग न करने, वाहनों का संपूर्ण कागजात साथ रखने, सौंदर्य प्रदर्शन व वाहन चालन एक साथ न करने, वाहन तेज रफ्तार में न चलाने, शहर में ओवरटेक न करने, रात्रि में वाहनों की हेडलाइट डीपर पर रखकर चलने, दुकान के बाहर सामान रखकर यातायात बाधित न करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने, इलेक्ट्रानिक ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने की समझाइश की गई।
वहीं यातायात पुलिस में महिला स्टाफ की कमी के चलते पुलिस द्वारा महिलाओं व नाबालिग बालिकाओं की समझाइश में खासी परेशानी देखने को मिल रही है।