उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे, पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम को सात-सात साल की स*जा सुनाई गई है। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को यह स*जा सुनाई है। दोनों ही अभियुक्तों को न्यायिक हि*रासत में ले लिया गया है। अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने मीडिया से कहा कि सात साल की स*जा और 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
छह साल पहले भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्लाह आजम ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग कर दो पैन कार्ड बनवाए और इनका उपयोग भी किया। इस स*जा पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम का भी बयान आया है।
उन्होंने कहा कि अदालत के निर्णय पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन ये सबको मालूम है कि सरकार आजम खान के खिलाफ साजिश कर रही है। आजम खान सितंबर में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 23 सितंबर को रिहा हुए थे। आजम खान के खिलाफ रामपुर और अन्य जनपदों में कुल 104 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 83 की सुनवाई विभिन्न अदालतों में जारी है।
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