Saturday , 6 July 2024
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11 वर्षीय नाबालिग बालक का अपहरण कर सामुहिक कुकर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

11 वर्षीय नाबालिग बालक का अपहरण कर सामुहिक कुकर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Bail plea dismissed of accused for ​​11 years old minor kidnapped

11 वर्षीय नाबालिग बालक का अपहरण कर सामुहिक कुकर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, आरोपी मोनू उर्फ मोहन लाल पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी खिलचीपुर की जमानत याचिका की खारिज, पीड़ीत एवं राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी, विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश दीपक पांडे ने सुनाए आदेश, गत 13 अगस्त 2020 को आरोपी किया था गिरफ्तार, आरोपी मोनू उर्फ मोहन लाल तब ही से चल रहा था न्यायिक अभिरक्षा में।

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