Wednesday , 2 October 2024

नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

bail of accused of minor kidnapped and committing group misdeeds dismissed

नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, आरोपी रामसागर पुत्र अर्जुन लाल मीणा निवासी ईटावा की झोपड़ी थाना चौथ का बरवाड़ा की जमानत याचिका खारिज, पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी, विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश दीपक पांडे ने सुनाए आदेश, गत 9 मार्च थाना सूरवाल की है घटना।

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