Saturday , 6 July 2024
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नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Bail plea of ​​accused of kidnapping and gang-raping minor victim dismiss

नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, आरोपी ऋषिकेश पुत्र गणपत मीणा निवासी मऊ थाना सूरवाल की जमानत याचिका खारिज, पीड़िता एवं राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने की पैरवी, विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायाधीश दीपक पांडे ने सुनाए आदेश, आरोपी को गत 14 जून को किया गया था गिरफ्तार, आरोपी ऋषिकेश तब से ही चल रहा था न्यायिक अभिरक्षा में, गत 11 जून थाना सूरवाल की है घटना

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