प्रत्याशी कर सकेंगे डोर-टू-डोर सम्पर्क
जिला निर्वाचन अधिकारी ने धारा 144 के प्रावधानों की पालना के दिए निर्देश
लोकसभा आम चुनाव 2024 के द्वितीय चरण के तहत टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. खुशाल यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 सीआरपीसी की निरंतरता में एक आदेश जारी करते हुए निर्देश प्रदान किए हैं कि मतदान के समापन के 48 घंटे पूर्व 24 अप्रैल बुधवार को सायं 6 बजे से 26 अप्रैल शुक्रवार को मतदान समाप्ति तक चुनावी सभाओं व सार्वजनिक बैठकों पर रोक रहेगी। जारी आदेशानुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने या एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं है। इन 48 घंटों के दौरान अभ्यर्थी डोर टू डोर सम्पर्क कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र, धारदार हथियार आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर ना तो कोई घूमेगा, ना ही प्रदर्शन करेगा।
ये रहेंगे मुक्त:- यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल. राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव बयूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक पार्टी एवं उम्मीदवारों द्वारा मतदान समाप्ति के 24 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक मतदाताओं को वाहनों से मतदान केद्रों तक लाने और ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। साथ ही मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार भी अनुमत नहीं होगा। चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा। चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सवाई माधोपुर एवं गंगापुर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में ऐसे हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा। यह आदेश 24 अप्रैल से 26 अप्रैल शनिवार सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना, उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।