Wednesday , 3 July 2024
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जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी 30 जून तक करवाएं ई-केवाईसी

सवाई माधोपुर:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी संबंधित राशन डीलर को अपनी पोस मशीन के जरिये 30 जून तक करनी होगी। योजना के तहत किसी भी तरह के अपात्र व्यक्ति व दोहरे नाम को रोकने के लिए ये नई व्यवस्था प्रारंभ की गई हैं। अंगूठे का निशान नहीं आने वाले उपभोक्ताओं की आइरिस स्कैनर के जरिये ई केवाईसी होगी तथा राशन वितरण में दुरुपयोग रूकेगा।

 

 

जिला रसद अधिकारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में योजना से जुड़े कुल 1 लाख 36 हजार 284 राशन कार्ड धारक हैं। जिनमें 5 लाख 29 हजार 668 सदस्य शामिल है। उन्होंने बताया कि बौंली के 93 हजार 461 सदस्यों में से 380, चौथ का बरवाड़ा के 93 हजार 273 में से 532, खण्डार के 1 लाख 12 हजार 596 में से 217, मलारना डूंगर के 71 हजार 895 में से 606, सवाई माधोपुर शहरी क्षेत्र के 65 हजार 312 में से 1615, सवाई माधोपुर ग्रामीण क्षेत्र के 93 हजार 131 में से 139 सदस्यों ने ई-केवाईसी करवाई है।

 

Beneficiaries of National Food Security Scheme in Sawai Madhopur should get e-KYC done by June 30.

 

 

 

इस प्रकार कुल 3 हजार 489 सदस्यों ने ई-केवाईसी करवाई है। शेष 5 लाख 26 हजार 179 सदस्यों की ई-केवाईसी अभी होना बाकी है। इसके अभाव में 30 जून के बाद गेंहू प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं। इसके लिए जिले की राशन की दुकानों के डीलर को सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करनी हैं। इसके लिए विभाग ने पोस मशीन में आवश्यक बदलाव किए हैं, जिससे संबंधित डीलर अपने यहां गेहूं लेने पहुंचने वाले सदस्य के साथ उसके परिवार के शेष सदस्यों की ई-केवाईसी पोस मशीन के माध्यम से कर सकें।

 

 

डीलर को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संपूर्ण जानकारी सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों और विभाग की साइट से दी गई हैं। उन्होने बताया कि जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया वे खाद्य सुरक्षा प्राप्त लाभार्थियों को गेहूं वितरण के साथ ही पोस मशीन से पात्र लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी करें, ताकि 30 जून तक यह प्रक्रिया पूर्ण हो सके। उन्होने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेने वाले सभी ऐसे लाभार्थी परिवारों के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी करना जरूरी हैं। राशन डीलर को अपनी मशीन पर जुड़े राशन कार्ड देखने के लिए विभाग की ओर से लिंक भी जारी किया गया हैं।

 

 

 

उदाहरण के तौर पर यदि परिवार में चार सदस्य हैं, तो चारों सदस्यों का अलग-अलग सत्यापन होगा। यदि कोई सदस्य यहां मौजूद नहीं है, तो जितने सदस्य मौजूद है, उनकी केवाईसी पूरी की जाएगी, यहां उपस्थित नहीं रहने वाला सदस्य राज्य के किसी भी राशन डीलर के पास जाकर अपने राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर की जानकारी देकर ई-केवाईसी करवा सकता हैं। सत्यापन केवल आधार और आईरिश से ही होगा। इसमें किसी प्रकार की ओटीपी आदि की सुविधा नहीं हैं।

 

 

 

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