कोविड-19 को महामारी घोषित किये जाने की स्थिति को देखते हुए जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2020 तक पूर्णतः बन्द (लाॅकडाउन) घोषित किया गया है।
जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों में चिकित्सा आपूर्ति एवं समस्त चिकित्सा सेवाओं को लाॅकडाउन से मुक्त रखा गया है। जिले के नागरिकों को जीवन रक्षक, सामान्य रोगों के परामर्श एवं निदान के लिए निजी चिकित्सा सेवाएं, दवाईयों की भी नियमित उपलब्धता रहना अत्यावश्यक है।
रोगी को समय पर दवाईयां उपलब्ध कराना नितान्त आवश्यक है, दवाईयां नहीं मिलने पर रोगग्रस्त व्यक्ति की जान जा सकती है, रोगियों की जीवनरक्षा सुनिश्चित किये जाने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा (2) एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, की धारा 34(ई) व 34 (एम) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिए कि सवाई माधोपुर जिले की राजस्व सीमा में स्थित केमिस्ट, फार्मासिस्ट अपनी दवाईयों की दुकानों को पूर्व भी भांति खुला रखेंगे तथा उपभोक्ता को चिकित्सकीय परामर्श के अनुरूप दवाईयां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आमजन की सुरक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि समस्त केमिस्ट, फार्मासिस्ट अपने भण्डार में कम से कम तीन माह की सामान्य एवं अत्यावश्यक दवाईयां, अत्यावश्यक उपकरण, मास्क, सेनेटाईजर, हैण्ड ग्लब्ज इत्यादि सामग्री रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।
आदेश की पालना नहीं करने पर संबंधित केमिस्ट, फार्मासिस्ट के विरूद्ध राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा (3), भारतीय दण्डसंहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 51 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत दो वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है।