सवाई माधोपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक सैन ने गत गुरुवार को छेड़छाड़, मारपीट व लज्जा भंग के प्रकरण में प्रसंज्ञान लेते हुए नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक गजेंद्र सिंह को 20 हजार के जमानती वारंट के साथ तलब किया है। परिवादी के अधिवक्ता आमिर अली के अनुसार परिवादी महिला ने गत 20 जनवरी 2019 को महिला थाने में प्राथमिक दर्ज करवाई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वह शाम करीब पौने चार बजे के आस – पास पुराने मकान पर मरम्मत का कार्य करवा रही थी।
तभी अचानक मकान पर नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक गेजेन्द्र सिंह, जेईएन मनोज मीणा, जमादार कमरुद्दीन सहित अन्य दो – तीन लोग मानटाउन थाने से पुलिस के साथ मकान का कार्य रुकवाने के लिए पहुंचे। मकान कार्य रुकवाने के बाद पुलिस वहां से चली गई। पुलिस के जाने के बाद स्वास्थ निरीक्षक गेजेन्द्र सिंह ने महिला को थप्पड़ मार दिया। इस दौरान उसने महिला के छेड़छाड़ लर लज्जा भंग की। इस बीच महिला का बचाव करने आये उसके बेटे व बेटियों के साथ भी मारपीट की।