भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से 30 नवंबर को शाम 6:30 बजे तक की अवधि में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन व प्रचार या अन्य किसी माध्यम से प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल या अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त आईवीआर कॉल्स एवं बल्क मैसेजेस पर भी प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों को दो वर्ष का कारावास, जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा।