Wednesday , 3 July 2024
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निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शिता के साथ करवाएं चुनाव

चुनाव को चेलेन्ज के रूप में लेकर मिशन मोड में अधिकारी कार्य करें। निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शिता के साथ चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न करवाई जाए। ये बात जिला निर्वाचन डॉ. एस.पी.सिंह ने पंचायत चुनाव की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के संबंध में आयोजित बैठक में कही।
चुनाव तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, एडीएम कैलाश चंद्र, एडीएम गंगापुर एनआर कोली, सभी उपखंड अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से हर अधिकारी-कर्मचारी समझे। नियमों का पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ कार्मिक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करें। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि चुनाव के दौरान नाम निर्देशन पत्र भरने, संवीक्षा कार्य तथा मतदान दिवस पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए है। उन्होंने भयमुक्त, निष्पक्ष चुनाव के लिए की गई सुरक्षा तैयारियों एवं व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में भयमुक्त वातावरण में चुनाव हो, इसके लिए उठाए गए कदमों एवं तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई।

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बैठक से अनुपस्थित रहने पर आबकारी अधिकारी को नोटिस देने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने एडीएम को दिए।
बैठक में अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र को जमा करने के संबंध में भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार कानून व्यवस्था के लिए जारी गाइड लाइन की अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अवैध शराब, नकदी जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हो, उन पर निगाह रखने तथा कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र यादव ने आपरेशन धरपकड़ के बारे में भी जानकारी दी।

फोटो पहचान पत्र या 12 वैकल्पिक दस्तावेज आवश्यक:-
बैठक में बताया गया कि मतदान के लिए मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र या वैकल्पिक 12 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पेनकार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, एमएलए/एमपी को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केन्द्र/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किया जाने वाला फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना/स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक में से एक दिखाना होगा।

आवश्यक फेसेलिटी एश्योर्ड करें:-
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.एस.पी.सिंह ने मतदान केन्द्रों पर एश्योर्ड मिनीमम फेसेलिटी सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार मतदान केन्द्र पर अनावश्यक लोगों का प्रवेश नहीं हो। इसी प्रकार अधिकारी कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए चुनाव प्रक्रिया को नियमानुसार सम्पन्न करवाएं।

कर्मचारियों को नहीं दी जावे अवकाश:-
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी भी कार्मिक को उनकी अनुमति के बिना अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जावे।
बैठक में प्रशिक्षण, मतदान दलों की रवानगी आदि के बारे में विस्तार से चर्चा कर निर्देश दिए। बैठक में उपखंड अधिकारियों से भी फीडबेक प्राप्त किया गया।

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