Friday , 5 July 2024
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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

 

Crime News From Sawai Madhopur

 

सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, विशेष न्यायालय पॉक्सो ने गोविन्द उर्फ गोलू को सुनाई सजा, न्यायालय ने 55100 रुपए के अर्थदण्ड से भी किया दण्डित, खण्डार थाना क्षेत्र में गत 29 जनवरी 2020 को दर्ज हुआ था दुष्कर्म का मामला, वहीं आरोपी गोविन्द 31 अगस्त 2020 से चल रहा न्यायिक हिरासत में।

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Er. Ziyaul Islam (Chief Editor)

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