अनुच्छेद-370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अनुच्छेद-370 हटाने का फैसला बरकरार
अनुच्छेद-370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका, अनुच्छेद-370 हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू किया-‘जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर के संविधान से ऊपर, जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी, अनुच्छेद-370 एक अस्थायी व्यवस्था थी’ इसे निश्चित समय के लिए लाया गया था, केंद्र की ओर से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, सीजेआई ने कहा कि अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो, तभी इसे चुनौती दी जा सकती है, सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाएं : सुप्रीम कोर्ट राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए : सुप्रीम कोर्ट, चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं : सुप्रीम कोर्ट ।