Friday , 5 July 2024
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पानी की तरह पैसा खर्च नहीं कर सकेंगे नेताजी, इतने रुपए में लड़ना होगा चुनाव

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचना 6 जनवरी, 2022 के जरिए उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन खर्च की ऊपरी सीमा संशोधित की गई है। उन्होंने बताया कि एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार है। आयोग ने निर्णय लिया है कि या तो उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा दस हजार रुपए से अधिक का निर्वाचन व्यय सभी स्थितियों में उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन प्रयोजनों के लिए खोले गए अभ्यर्थी के बैंक खाते से जुड़े रेखांकित खाते में देय चैक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधि से उपगत किया जाए।

 

Election expenditure limit fixed for candidates

 

पेट्रोल एवं डीजल आरक्षित रखने के निर्देश

लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. खुशाल यादव के निर्देशानुसार चुनाव कार्याे के लिए अधिग्रहित किए गए वाहनों को बिना किसी अवरोध के समय पर पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध करवाया जाना है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले समस्त पेट्रोल पम्प, आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक पेट्रोल पम्प पर 2500 लीटर पेट्रोल एवं 5 हजार लीटर डीजल आरक्षित रखना सुनिश्चित करें। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि आरक्षित मात्रा जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना कम नहीं करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षकों को निर्देश दिए है कि चुनाव कार्याे में लगे वाहनों को पेट्रोल व डीजल लेने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं को इसके लिए समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को पाबन्द किया जाए।

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