Saturday , 6 July 2024
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एमनेस्टी योजना 2022 के तहत ई-रवन्ना चालानों में 99 प्रतिशत तक जुर्माना राशि में छूट

एमनेस्टी योजना 2022 का उठाये लाभ

 

कोविड-19 के कारण परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा राज्य में समस्त वर्गों को लाभ देते हुए एमनेस्टी योजना 2022 के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 तक ई-रवन्ना चालानों में 99 प्रतिशत तक जुर्माना राशि में छूट प्रति ट्रैक्टर अधिकतम 7 हजार 500 रूपये तथा भार वाहनों में अधिकतम बीमा मूल्य का 50 प्रतिशत राशि तक जमा कराने की घोषणा की है।

 

Exemption in penalty amount up to 99 percent in e-Ravanna challans under Amnesty Scheme 2022 in sawai madhopur

 

जिला परिवहन अधिकारी दयाशंकर गुप्ता ने बताया कि समस्त दुपहिया व चौपहिया गैर-परिवहन यानों के स्वामित्व हस्तानांतरण कराने पर एकबारीय कर में 50 प्रतिशत राशि की छूट एवं पुराने बकाया कर व खुर्द-बुर्द हुए वाहनों पर 2021 तक की समस्त ब्याज, शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट की ऐतिहासिक घोषणा की है।

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