प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बैंक और जन सेवा केन्द्रों द्वारा फसल बीमा करने के लिए कृषक प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यदि कोई किसान जिसने किसी भी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से कृषि प्रचालन ऋण ले रखा है, फसल बीमा योजना से बाहर होना चाहता है तो 24 जुलाई तक संबंधित वित्तीय संस्थान से सम्पर्क कर योजना से बाहर होने का प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं। इसके बाद योजना से बाहर होने का विकल्प ऋणी किसानों को उपलब्ध नहीं होगा। जो किसान अपनी बीमित फसल में परिवर्तन कराना चाहते है, वे 29 जुलाई तक इस संबंध में अपनी बैंक शाखा को सूचित करें। कृषकों से अपील है कि इस संबंध में 29 जुलाई से पूर्व ही बैंको को सूचित कर दे।
सहायक निदेशक कृषि चंद्रप्रकाश बड़ाया ने बताया कि फसल बीमा कराने के अंतिम तिथि 31 जुलाई है, फिर भी किसानों से अपील की जाती है कि वे अंतिम तिथि से पूर्व ही अपनी फसलों का बीमा करावें जिससे अंतिम समय में कोई त्रुटि न हो और न ही फसल बीमा के लाभ से वंचित हो सकें। यद्यपि किसानों के खातों से 31 जुलाई तक बैंको द्वारा कृषक प्रीमियम काटा जाएगा। बैंक द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर 15 अगस्त तक किसानों की फसल पॉलिसी सृजित की जा सकेगी।