Wednesday , 7 August 2024

11 खाद्य व्यापारियों के लाइसेंस किए निरस्त

सवाई माधोपुर: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए सैम्पल सब स्टेंडर्ड पाए जाने पर मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए जिले के खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। संभागीय आयुक्त सांवर मल वर्मा द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों की अनुपालना में अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा जिले के 11 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त किए हैं।

 

 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ धर्मसिंह मीना ने बताया कि जिला खाद्य सुरक्षा दल द्वारा नियमित रूप से खाद्य विक्रेताओं से सैम्पल एकत्र किए जा रहे हैं। इसी के तहत दल द्वारा 1 जनवरी 2022 से 18 जुलाई 2014 तक के बीच लिए गए सैम्पल्स को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। रिपोर्ट में अनसेफ पाए गए 11 प्रकरणों में यह कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही इनमें से 5 प्रकरण न्यायालय सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी व बौंली में दर्ज करवा दिए गए हैं।

 

 

 

Food License of 11 traders canceled in sawai madhopur

 

 

 

इन फर्मों के लाइसेंस हुए निरस्त:

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा के आदेशानुसार फर्म दीपेश ट्रडर्स शंकर मिल, गंगापुर सिटी के दाल, फर्म लक्ष्मीजी जोधपुर मिठाई महल बजरिया सवाई माधोपुर के मोतीचूर लड्डू, फर्म अनिल जनरल स्टोर सुकार, बामनवास के लाल मिर्च पाउडर, फर्म रघुनाथ दास मिश्रीलाल पुरानी अनाज मंडी, गंगापुर सिटी के रेड चिली पाउडर होम किंग, फर्म अग्रवाल मिष्ठान्न भंडार बौंली के बेसन लड्डू, न्यू श्रीराम फ्रेश डिपार्टमेंटल स्टोर बजरिया सवाई माधोपुर के हल्दी पाउडर मारवाडी मसाले, गणेश प्रसाद हनुमान प्रसाद जैन बाटोदा के हल्दी पाउडर श्री साई, विष्णु टेडिंग कंपनी, पुरानी अनाज मंडी गंगापुरसिटी के बेसन विष्णु भोग, बंसल किराना स्टोर कुंडेरा सवाई माधोपुर के रायता मसाला सीबा, गौरव एंटरप्राइजेज पुरानी अनाज मंडी गंगापुरसिटी के आइस लाॅली महाराजा पेप्सी, होटल आगमन गंगापुरसिटी के रिफाइंड सोयाबीन यूज्ड कुकिंग ऑइल के अनसेफ पाए जाने पर इन फर्मों के लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन रद्द किये गए हैं।

 

 

 

मिलावट एवं अशुद्धता की शिकायत यहां करें:

सीएमएचओ ने आमजन से अपील की कि खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता एवं अवधिपार सामग्री बेचने वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग को राज्यस्तरीय व्हाट्स एप नंबर 9462819999 पर दें, ताकि अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई हो सके। शिकायत मिलने पर विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी। इसके बाद रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं शिकायत करने वाले आम नागरिकों को शिकायत सही पाए जाने पर 51000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यापारी शुद्ध, बिना मिलावटी और एक्सपायरी डेट आदि देखकर ही खाद्य पदार्थों को बेच रहे है।

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