Friday , 5 July 2024
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गेहूं एवं चना का निःशुल्क वितरण 15 फरवरी तक

जिले में नॉन एनएफएसए पात्र परिवार जो पूर्व की सूची में पंजीकृत है को एकमुश्त 10 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति एवं 2 किलोग्राम साबुत चना प्रति परिवार का 15 फरवरी 2021 तक निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
खाद्य सचिव नवीन जैन ने बताया कि राशन सामग्री का वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाएगा।

Free distribution of wheat and gram till 15 February

 

उन्होंने बताया कि खाद्यान्न प्राप्त करते समय लाभार्थियों को अपना जन-आधार या आधार कार्ड लेकर आना होगा। उचित मूल्य दुकानदार गेंहू एवं चना बांटते समय मोबाईल पर लाभार्थियों का जन आधार या आधार कार्ड नम्बर डालने पर ओटीपी प्राप्त होने पर ही राशन का वितरण किया जा सकेगा। किसी लाभार्थी का जन आधार या आधार कार्ड में दर्ज मोबाईल नम्बर बदल गया है जो उसी समय या मोबाईल नम्बर अपडेट करवाकर उस पर ओटीपी प्राप्त कर अपना राशन प्राप्त कर सकता है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मध्यनजर रखते हुए ऐसे बेसहारा एवं जरूरतमंद परिवारों का सर्वे करवाया था जिन्हें राशन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता नहीं थी ऐसे में विभाग द्वारा विशेष सर्वेक्षण की तर्ज पर एक बार दोबारा सर्वेक्षण करवाया गया है।

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