राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेन्द्र कुमार ढाबी ने राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह सवाई माधोपुर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने उपस्थित विधि से संघर्षरत किशोरों को अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने पर निःशुल्क विधिक सहायता से वकील प्राप्त करने का अधिकार, नियम समय पर निर्धारित मात्रा व गुणवता का नाश्ता व भोजन-बर्तन-बिस्तर प्राप्त करना, समय पर वांछित चिकित्सा उपचार प्राप्त करना, बंदी खाता खोलकर राशि जमा करना, जेलकर्मियों द्वारा प्रताड़ना पर उच्चाधिकारियों या न्यायालयों को शिकायत करना, महिला बंदी को 6 वर्ष तक के अपने बच्चें को पास रखने तथा उसके लिए अतिरिक्त खुराक, शिक्षा, उपचार व पालनाघर का अधिकार है।
साथ ही उन्होंने नियमित पैरोल के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक पैरोल पूर्व पैरोल में आचरण अच्छा होने पर दिया जाता है। आपात पैरोल के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जेल में सजा भुगत रहे किसी कैदी के साथ कभी भी कोई पारिवारिक आकस्मिकता की स्थिति में आपात पैरोल देय होती है। ऐसी आकस्मिकता कैदी के निकट रक्त एवं प्रथम संबंध रिश्तेदार की मृत्यु आदि पर देय है। इस अवसर पर प्रिन्सीपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड सवाई माधोपुर अरविन्द कुमार, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य अब्दुल जब्बार, काउंसलर गिर्राज प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता प्रमोद शंकर शर्मा, दौलतसिंह सहित अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।