Saturday , 6 July 2024
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छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का कारावास

नाबालिग पीड़िता से छेड़खानी के आरोपी राम लखन पुत्र छैल बिहारी जाट निवासी गोठड़ा थाना खंडार को 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि 10 अक्टूबर 2020 को परिवादी ने थाना खंडार में बहिन के साथ छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

 

Imprisonment for 3 years for molestation in sawai madhopur

 

पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 354 आईपीसी के तहत दोष सिद्ध मानकर 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 के अर्थदंड से दंडित किया।

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