Wednesday , 3 July 2024
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झूठा मामला दर्ज कराने पर तीन माह का कारावास

जिला पॉक्सो न्यायालय ने बलराम पुत्र बुद्धा मीना निवासी नारायण टटवाड़ा को पॉक्सो एक्ट के तहत झूठा प्रकरण दर्ज कराने पर दोष सिद्ध मानते हुए आरोपी को 182 आईपीसी के तहत तीन माह का करावास व एक हजार अर्थदंड, 22(1) पॉक्सो एक्ट के तहत तीन माह के कारावास व एक हजार रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।

 

Imprisonment for three months for filing a false case in sawai madhopur

 

अनील जैन एडवोकेट ने बताया कि आरोपी द्वारा पेश रिपोर्ट झूठी पाई जाने पर थानाधिकारी सदर गंगापुर सिटी ने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया था।

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