Saturday , 6 July 2024
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बी.एस-4 वाहनों का पंजीयन के संबंध में निर्देश

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड-19 (कोरोना वायरस) के मध्यनजर परिवहन कार्यालयों में बी.एस-4 वाहनों का पंजीयन के संबंध में 31 मार्च 2020 तक विक्रित वाहनों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पंजीयन 30 अप्रैल 2020 तक किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।
जिला परिवहन अधिकारी महेश चन्द मीणा ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि जो बी.एस-4 वाहन 31 मार्च 2020 तक इनवाईस करके विक्रित किये जा चुके हैं तथा किन्ही कारणों से “वाहन-4.0” सॉफ्टवेयर दर्ज नहीं हो पाये हैं, ऐसे वाहनों को जिला परिवहन अधिकारी (पंजीयन अधिकारी) के स्तर पर ही दर्ज किये जाने का व्यवस्थापन “वाहन-4.0” पर किया जा चुका है।

Instructions regarding registration BS-4 vehicles

उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिले में 30 अप्रैल 2020 के बाद बी.एस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायेगा। जिन वाहनों का 31 मार्च 2020 तक विक्रय किया जा चुका है उनके रजिस्ट्रीकरण से संबंधित समस्या के लिए हैल्पलाईन नम्बर महेश चंद मीणा (डीटीओ) 9413180513 एवं नीलेश सिंह जादौन (पंजीयन शाखा) 7014196721 पर सम्पर्क कर सकते है।

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