नई दिल्ली: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। कानूनी मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार मद्रास हाई कोर्ट ने कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन तमिलनाडु का निवासी होने के नाते कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था।
कुणाल कामरा के वकील वी सुरेश ने कामरा को उनके नए स्टैंड-अप वीडियो ‘नया भारत’ के प्रसारण के बाद मिली जा*न से मा*रने की धम*कियों का हवाला देते हुए तुरंत राहत की अपील की थी। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस सुंदर मोहन ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि कामरा सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र की अदालतों का रुख करने में असमर्थ हैं। इसलिए ये अदालत उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत देने के लिए तैयार है।