जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग परियोजना खण्ड प्रथम सवाई माधोपुर की मांग व तहसीलदार बौंली के प्रस्तावानुसार एवं उप जिला कलेक्टर बौंली की अनुशंषा पर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ग्राम बांसडा बनेसिंह के चारागाह भूमि में से रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तित करते हुए राजस्थान भू राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत ईसरदा, दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को शर्तों एवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।
इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम शिशोलाव के 0.40 हैक्टेयर भूमि सिवायचक लगानी भूमि चारागाह के लिए आरक्षित की है। वहीं उन्होंने तहसीलदार मलारना डूंगर के प्रस्तावानुसार तथा उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर की अभिशंषा पर ग्राम दिवाड़ा की 0.25 हैक्टेयर किस्म बंजड़ भूमि राजस्थान भू राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत ईसरदा, दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग सवाई माधोपुर को शर्तोंएवं निबन्धनों पर निःशुल्क आवंटित की है।