नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म के आरोपी गोविंद चतुर्वेदी पुत्र सीताराम उर्फ शिवम गिरी व सीताराम चतुर्वेदी पुत्र हजारी लाल दोनों पिता पुत्र निवासी केला देवी जिला करौली को मामले में दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने मृत्यु पर्यन्तं आजीवन कारावास व 80 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपक पांडे ने सुनाए आदेश में आरोपियों को दफा 363 आईपीसी के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार का अर्थदंड, 366 आईपीसी के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार का अर्थदंड, 344 आईपीसी के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार का अर्थदंड, 354 आईपीसी के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार का अर्थदण्ड, 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार का अर्थदंड व 5(ह)(स)सपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्यु पर्यन्तं आजीवन कारावास व पचास हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों को 27 मई 2021 को गिरफ्तार किया गया था तभी से न्यायिक हिरासत में चल रहे थे।
अब सवाई माधोपुर में भी कोटा का अल बयान पब्लिक स्कूल
सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जल्द खुलने जा रहा है कोटा का अल बयान पब्लिक स्कूल।
AL Bayan Public School Sawai Madhopur
(A Franchisee Of ABPS, KOTA)
Admission Open 2023-2024
PLAYGROUP । NURSERY । LKG । UKG
Add – Behind Aakashwani, Masjid Gali, Sawai Madhopur
For More Information – 7340375065 । 9530208000