अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी एवं आचार संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी पंकज ओझा ने सभी उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं आचार संहिता प्रकोष्ठ से संबंधित अधिकारियों को लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित हो इसके लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने के निर्देश दिए।
आचार संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी ने मंगलवार को कलेक्टेट सभागार में आयोजित बैठक में आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए राजनैतिक दलों, कर्मचारियों तथा अन्य के लिए आचार संहिता संबंधी विधान एवं नियमों के बारे में बताया। उन्होंने चुनाव प्रसार अभियान में वाहन उपयोग किये जाने के संबंध में, रोड़ शो हेतु अनुमति की प्रक्रिया, लाउडस्पीकर अनुमति, पोस्टर बैनर की अनुमति आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के खर्चे पर पैनी नजर रखी जाये। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर की अनुमति नही होगी।
इसके साथ ही स्टार प्रचारकों की रैली के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये। इसी प्रकार हैलिकॉप्टर लेन्डिंग अनुमति, उस दौरान एम्बुलेन्स, अग्निशमन एवं सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजनों को लाने व ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। प्रभारी अधिकारी ने सी-विजिल एप में दर्ज प्रत्येक शिकायत पर कार्यवाही सौ मिनट में करवाया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।