Saturday , 6 July 2024
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पेट्रोल पम्प धारकों को पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल डेड स्टाॅक के अलावा रिजर्व रखने के निर्देश

राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के क्लाॅज के खण्ड 19 के तहत जिला कलक्टर (रसद) डॉ.एस.पी. सिंह ने लोकसभा चुनाव 2019 में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को डीजल, पेट्रोल एवं ऑयल की आपूर्ति सुनिश्चित बनाये रखने के लिए सवाई माधोपुर जिले के सभी पेट्रोल पम्प धारकों को एक हजार लीटर पेट्रोल, दो हजार लीटर डीजल एवं 300 लीटर ऑयल अपने डेड स्टाॅक के अलावा रिजर्व रखने के लिए अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी कूपनों पर डीजल, पेट्रोल एवं ऑयल की आपूर्ति संबंधित वाहनों में करने हेतु पाबंद किया है।

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आदेश की पालना नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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