इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले की सुनवाई की और एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। हाईकोर्ट ने कहा की शादी-विवाह में कितने गिफ्ट मिले और कितने जेवरात मिले इन सब की एक सूची तैयार होनी चाहिए। सूची तैयार होने के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों ही पक्ष के साइन भी कराए जाने चाहिये।
ऐसा करने से शादी विवाह के बाद होने वाले विवादों में मदद मिलती है। हाईकोर्ट ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1985 का हवाला देते हुए कहा की शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों को ही मिलने वाले गिफ़्टों की सूची बनाई जानी चाहिए। इस लिस्ट से यह साफ होगा कि वर वधु को क्या-क्या उपहार मिले हैं।