न्यायालयों में लम्बित सभी प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं बैंक, बीमा, वित्तीय संस्थाओं के वसूली से संबंधित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए तैयारी बैठक का एडीआर सेन्टर, जिला न्यायालय परिसर में न्यायाधीश विशिष्ट न्यायालय अ.जा./अ.ज.जा. प्रकरण मीना अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजन किया गया।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता शर्मा ने बताया कि सभी प्रकृति के प्रकरण जिनमें प्रि-लिटिगेशन आदि के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रकरण पूर्ण रूप से निस्तारित होता है, इसमें दोनों पक्षकारान की जीत होती है, कोई भी पक्षकार हारता नहीं है। लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में मान्य होता है, दोनो पक्षकार इस निर्णय से आबध्य होते हैं तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है अर्थात् प्रकरण पूर्णतया इसी स्तर पर निस्तारित हो जाता है।
बैठक में न्यायाधिकारी मीना अग्रवाल ने उपस्थित अधिकारियों से प्रो एक्टिव होकर लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करवाने के प्रयास करने पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न बैंक, बीएसएनएल, शिक्षा, पीएचईडी, पुलिस सहित अन्य विभागों अधिकारी उपस्थित थे।