जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के बाद विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थी 30 अक्टूबर, 2023 से 6 नवंबर, 2023 तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष सुबह 11 से अपरान्ह 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन प्रस्तुत कर सकता हैं। नामांकन के दौरान प्रारूप-2 ख, शपथ पत्र में प्रारूप-26, आपराधिक मामले, सम्पत्ति का विवरण, उसके परिवार का विवरण, आय से संबंधित विवरण देना होगा। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रस्तुत करने के दौरान उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को रख सकता है। नामांकन प्रस्तुत करने के दौरान उम्मीदवार के साथ उम्मीदवार के समर्थक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय परिसर से अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक रह सकते है।
नामांकन पत्र में क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे:- बिन्दू संख्या तीन के अतिरिक्त अमानत राशि की रसीद, जाति प्रमाण पत्र (लागू हो तो), शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप, प्रारूप क और ख(लागू हो तो), सत्यापित मतदाता सूची, शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप, प्रारूप क और ख (लागू हो तो) सांख्यिकी प्रारूप, फोटो। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं उम्मीदवार 9 नवंबर को अपरान्ह 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। एसडीएम कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में 3 वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी। अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र में अंकित सभी कॉलम भरने आवश्यक हैं। उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारी निर्देशित किया है कि कार्यालय की 100 मीटर परिधि में सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेड, नामांकन फार्म सहित अन्य आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लें। उन्होंने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, हैल्प डेस्क स्थापित करने एवं प्रतिभूति राशि जमा करने हेतु अलग से काउंटर स्थापित के निर्देश दिए ताकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं न हों।