जयपुर: अब जिला कलेक्टर के स्तर से भी खाद्य सुरक्षा सूची में नाम शामिल करने और हटवाने का कार्य सम्पन्न किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर नियमों में प्रावधान किए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में सभी पात्र लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने की दिशा में कार्य कर कर रही हैं।
इसी क्रम में जिला कलेक्टर को भी एनएफएसए में नए लाभार्थियों को जोड़ने और अपात्रों को हटाने के लिए अधिकृत किया गया है। गोदारा ने कहा कि कई बार रात्रि चौपाल में और जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर के समक्ष ऐसे वंचित आवेदक आते हैं जिन्हें प्रथमदृष्टया खाद्य सुरक्षा के पात्र प्रतीत होने के बावजूद जिला कलेक्टर अपने स्तर से एनएफएसए से जोड़कर लाभान्वित नहीं कर पाते।
इसी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर को भी अपने स्तर पर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। इससे जिला कलक्टर भी स्वप्रेरणा से या आवेदन प्राप्त होने पर समावेशन और निष्कासन मानदण्डों के आधार पर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेंगे।
नए प्रावधान से पात्रों को मिलेगा लाभ: गोदारा ने कहा कि जिला कलेक्टर को भी एनएफएसए में नाम जोड़ने और हटाने के लिए अधिकृत करने से पूरी प्रक्रिया और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पात्रों के खाद्य सुरक्षा से वंचित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी।