Friday , 5 July 2024
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बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़े अधिकारी

जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्यालय छोड़ने के लिये केवल ई-मेल, डाक या वाट्सएप से प्रार्थना पत्र भेजने पर स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

Officers not Leave headquarters without permission collector sawai madhopur

प्रार्थना पत्र के साथ ही कलेक्टर से व्यक्तिशः या फोन पर बात करने तथा समुचित कारण होने पर ही मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति दी जाएगी। कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्मिकों को भी इसी तरह से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति देने के निर्देश दिये हैं।

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