जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में पूर्व विधायक मेवाराम जैन, आनंदसिंह, सीआई गंगाराम सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। मामले में गिरफ्तारी के भय से मेवाराम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी। इस पर कोर्ट ने राहत देते हुए जांच में सहयोग के साथ गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए है।
राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ के इस याचिका पर गत सोमवार को सुनवाई करते हुए 10 जनवरी को केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए है। जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाने में दर्ज मुकदमें में गिरफ्तारी के भय से मेवाराम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी।
जिसमें कोर्ट ने राहत देते हुए जांच में सहयोग के साथ गिरफ्तार पर रोक लगा दी थी। दो दिन पहले इस मामले में मेवाराम जैन का वीडियो वायरल होने की खबरें सामने आई थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मेवाराम जैन को कांग्रेस से निलंबित भी कर दिया।
दरअसल, 20 दिसंबर 2023 को पीड़िता ने बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 9 जने जिसमें आनंद राजपुरोहित, कोतवाल गंगाराम खावा, एसआई दाउद खान, रामस्वरूप आचार्य, उपसभापति सुरतानसिंह, प्रधान पुत्र गिरधर सिंह सोढ़ा, प्रवीण सेठिया और वकील गोपाल सिंह राजुपरोहित के जोधपुर के राजीव नगर थाने में अनाधिकृत रूप से घर में घुस कर रे*प, गैंगरे*प, पॉक्सो, ब्लैकमेलिंग, जान से मारने की धमकी, मारपीट, एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।