Thursday , 3 April 2025
Breaking News

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला हुई आयोजित

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता त्वरित और प्रभावी न्याय व्यवस्था की दिशा में अभूतपूर्व कदम – विधि मंत्री
विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के लागू होने से हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि देश में त्वरित एवं प्रभावी न्याय प्रणाली के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा उठाया गया यह सराहनीय कदम है। पटेल रविवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सरकार के 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023” विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का आयोजन जिले के अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजकगण के लिए किया गया था। इस अवसर पर विधि मंत्री ने कहा कि अपराधों के अन्वेक्षण तथा विधिक प्रक्रिया में तकनीकी का इस्तेमाल आज के युग की मांग है।
नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तकनीक का समावेश, नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण तथा निश्चित समयसीमा जैसे आवश्यक बिन्दुओं का समावेश कर बदलाव किये गए हैं, जिससे न केवल न्याय प्रक्रिया में गति आयेगी, बल्कि न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक है। कानूनी सुधारों की इस यात्रा से राष्ट्र की गतिशीलता में वृद्धि होगी। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव विधि ज्ञानप्रकाश गुप्ता ने संहिता में हुए बदलाव के सम्बन्ध में सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया और यह आशा व्यक्त की कि इस नवीन संहिता के परिपेक्ष्य में वे और अधिक तत्परता से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि कानून हमारे समाज का आईना है।
One day workshop organized on Indian Civil Defense Code-2023
हमारा समाज प्रगतिशील है, इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी को संशोधित किया गया है। उन्होंने अभियोजकों से आग्रह किया कि नये सीआरपीसी के संशोधन को अच्छी तरह पढ़कर आत्मसात करें। कार्यक्रम में विधि क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों ने भी प्रतिभागियों को नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हुए बदलाव के सम्बन्ध में सूक्ष्मता से जानकारी दी। विधि विभाग की ओर से विवेक चौहान, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी ने पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से संहिता में हुए बदलाव के सम्बन्ध में जानकारी दी।
पावर पॉइंट प्रजेन्टेशन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत मुख्य बदलावों को विस्तार से बताया गया। जिनमें जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, गंभीर अपराधों हेतु फोरेन्सिक साक्ष्यों के संकलन, 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा आदि प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया। अन्त में शासन सचिव, विधि अनुपमा राजीव बिजलानी ने कार्यशाला में उपस्थित सभी विशिष्ठ अतिथिगण एवं प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला में विधि विभाग के विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त शासन सचिव स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

About Vikalp Times Desk

Check Also

The third installment for Hajj Pilgrimage-2025 will be deposited by April 3

हज यात्रा-2025 के लिए तीसरी किस्त 3 अप्रैल तक होगी जमा

जयपुर: हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा सूचित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सांगानेर एयरपोर्ट, …

More than 37 thousand units removed from food security list in jaipur

खाद्य सुरक्षा सूची से हटाई गई 37 हजार से अधिक यूनिट्स

जयपुर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये …

Maharaja Surajmal Brij University Bharatpur Vice Chancellor suspended

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति निलम्बित

जयपुर: राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को आदेश जारी कर महाराजा सूरजमल बृज …

rawanjana Dungar police sawai madhopur news 29 march 25

चोरी के मामले में 5 साल से फ*रार 10 हजार के इनामी आरोपी को दबोचा

चोरी के मामले में 5 साल से फ*रार 10 हजार के इनामी आरोपी को दबोचा …

ACB action on commercial tax officers in churu

एसीबी ने वाणिज्यिक कर अधिकारियों को एक लाख रूपये रि*श्वत लेते दबोचा

जयपुर: एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी चूरू इकाई द्वारा 28 मार्च को कार्रवाई …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !