Wednesday , 3 July 2024
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एकमुश्त समझौता योजना मार्च तक बढ़ी

सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के अवधिपार एनपीए केसों की वसूली कार्य आसान करने के उद्देश्य से सहकारी विभाग ने किसानों के लिए कृषि व अकृषि एकमुश्त समझौता योजना 2020 लागू की है। बैंक के प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि 2018 में अवधिपार हो चुके ऋणों को नियमित करने तथा साख चक्र में पुनः लाने के लिए समझौता योजना 2020 की अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना में किसानों के अवधिपार ऋणों के अंकित ब्याज दर अथवा 8 प्रतिशत साधारण ब्याज जो भी कम है लिया जाएगा।

 

one time settlement scheme extended till march in sawai madhopur

 

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे ऋणी जिनकी मृत्यु 31 मार्च, 2021 से पूर्व हो चुकी है। ऐसे मामलों में अवधिपार होने की दिनांक से मृत्यु होने की दिनांक तक 8 प्रतिशत या स्वीकृत ब्याज दर जो भी कम हो और साधारण ब्याज दर से ब्याज वसूला जाएगा। योजना में उपभोक्ता ऋण स्वरोजगार ऋण पोप व अन्य राजकीय प्रायोजित योजनाओं में वितरित ऋणों के प्रथम अवधिपार की तिथी को प्रकरण में बकाया प्लस बकाया राशि का आधा ब्याज वसूल किया जाएगा।

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