89 ग्राम पंचायतों में सरपंच व 1089 वार्ड पंचों का निर्वाचन प्रथम चरण में
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर डाॅ.एस.पी.सिंह ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले की पंचायत समिति सवाई माधोपुर, खंडार एवं चौथ का बरवाड़ा की ग्राम पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंचों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रथम चरण में सरपंचों एवं वार्ड पंचों के नाम निर्देशन प्राप्त करने हेतु 8 जनवरी 2020, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थी के नाम वापस लेने एवं चुनाव चिन्ह आवंटन हेतु 9 जनवरी 2020 नियत की गई हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में पंचायत समिति सवाई माधोपुर की 34, खंडार की 32 एवं चौथ का बरवाड़ा की 23 कुल 89 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं 1089 वार्ड पंचों के चुनाव के लिए सरपंचों एवं इन ग्राम पंचायतों के वार्डो के वार्ड पंचों हेतु नाम निर्देशन प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किये है।
उन्होंने बताया कि मतदान दल प्रकोष्ठ द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए 1 रिटर्निग ऑफिसर एवं 1 मतदान अधिकारी के दल की नियुक्ति की जाएगी। रिटर्निग अधिकारी व दल 8 जनवरी 2020 को सुबह साढे दस बजे से अपरान्ह साढे चार बजे तक सरपंच एवं पंचों के लिए नाम निर्देशन प्राप्त करेंगे। 9 जनवरी 2020 को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, नाम वापसी एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं चुनाव चिन्ह आवंटन करेगें। रिटर्निंग अधिकारी व दल सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्ति के पश्चात 9 जनवरी 2020 को जिला मुख्यालय पर समस्त अभिलेखों सहित उपस्थित होगा।
प्रथम चरण के नाम निर्देशन, चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद मतदान के लिए मतदान दल 16 जनवरी को मतदान केन्द्रों पर पहुंचेंगे। प्रथम चरण का मतदान 17 जनवरी 2020 को सुबह आठ बजे से सायं पांच बजे तक होगा। सरपंच के लिए मतदान ईवीएम से एवं वार्ड पंच के लिए मतदान बैलेट पेपर से होगा। मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना करवाई जाएगी। उपसरपंच का चुनाव 18 जनवरी 2020 को करवाया जाएगा।
आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एस.पी.सिंह ने जिले के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि पंचायत आम चुनाव 2020 के दौरान समस्त अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने कर्तव्यों का पूरी निष्पक्षता के साथ एवं नियमानुसार निर्वहन करेंगे। कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी उनकी ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगी हो अथवा नहीं लगी हों किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में भाग नही लेंगे और आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार से राजनैतिक गतिविधियों में राजनैतिक दलों अथवा राजनैतिक संगठनों से अपना संबंध नही रखेंगे एवं किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता करेंगे। इसका उलंघन करने पर राजस्थान नागरिक सेवा नियम 1953 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने सभी अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशों की पालना के लिये पाबंद करने के निर्देश भी दिये है।
उम्मीदवार सरकारी व निजी भवन पर बिना अनुमति के पोस्टर बैनर नही लगायें
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एस.पी.सिंह ने बताया कि पंचायत आम चुनाव 2020 के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहित संबंधित क्षेत्रों में प्रभावी हो गई है। चुनावों के दौरान राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों, उनके समर्थकों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा सभी पंचायतीराज क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों व दीवारों, निजी भवनों पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं लगाएं जाएं। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के चुनावों के पोस्टर बैनर, नारे, चुनाव चिन्ह आदि लगा दिये जाते है तो इस संबंध में सभी क्षेत्रों के लिये विकास अधिकारी एवं तहसीलदारो को निर्देशित किया गया है कि चुनाव से पूर्व सभी दीवारों पर लिखे गये चुनावी नारे, चुनाव चिन्ह, पोस्टर आदि को साफ करावें। चुनाव आचार सहिता के तहत कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार किसी भी सार्वजनिक व निजी सम्पत्ति पर उनकी बिना अनुमति के ध्वज, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेंगे।
9 लाख 90 हजार की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
विभिन्न दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 9 लाख 90 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलेक्टर डाॅ. एस.पी. सिंह ने बताया कि महावीर सैनी निवासी कुतलपुरा जाटान, धनबाई निवासी जैतपुरा, मदन लाल बैरवा निवासी कोहली प्रेमपुरा, गिर्राज नाथ निवासी काछीपुरा, सुनील बैरागी निवासी कुम्हारिया, बोलताराम गुर्जर निवासी कुम्हारिया, मास्टर सिराज खान निवासी चौथ का बरवाड़ा एवं किरोड़ी लाल मीना निवासी भडकोली की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर इनके आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जगमोहन प्रजापत निवासी बाटोदा, रामसिंह निवासी ईसरदा एवं बलराम जाट निवासी बहरावण्ड़ा कलां की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर इनके आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से पचास-पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार शिवप्रकाश कुशवाह एवं भगवान कुशवाह निवासी शिवाड़ को सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से बीस-बीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
अुनज्ञापत्र धारी शस्त्र पुलिस स्टेशन में जमा करवायें
सवाई माधोपुर जिले मे पंचायत आम चुनाव-2020 को शान्तिपूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराये जाने व जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मतदाता विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ.एस.पी.सिंह ने शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने एवं विभिन्न वर्गों समुदायों के बीच टकराव होने के संभावना को ध्यान में रखते हुए सवाई माधोपुर जिले की नगर परिषद सवाई माधोपुर व गंगापुर सिटी (नगरीय सीमा को छोड़कर) समस्त अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा कराने के निर्देश जारी किए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त आदेश सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड, बैंक के सुरक्षा गार्ड, केन्द्रीय/राज्य सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू नही होंगे जो कि कानून व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत हो अथवा जिन्हें इस हेतु पृथक से अनुमति प्रदान की गई हों।
उन्होंने संबंधित थानाधिकारियों को शस्त्र धारियों के शस्त्रों को तत्काल संबंधित पुलिस थाने में जमा कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। आदेश की अवमानना करने वाले शस्त्र अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निरस्त कर हथियार जब्त कर लिये जावेंगे।