सवाई माधोपुर: परिवहन विभाग द्वारा भारी वाहनों का अग्रिम कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2025 निर्धारित की गई है।
जिला परिवहन अधिकारी पी.आर. मीना ने जिला परिवहन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में संवालित सभी भार वाहनों (ट्रक, ट्रेलर) के स्वामियों को सूचित किया है कि जिन वाहन स्वामियों ने उनके वाहनों का कर 15 मार्च तक वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा नहीं करवाया उनके खिलाफ अभियान चलाकर वाहनों को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वाहन मालिक अपने भार वाहनों ट्रक ट्रेलर का टैक्स 15 मार्च, 2025 से पहले वाहन 4.0 पर ऑनलाइन जमा करवाएं। ऑनलाइन टैक्स जमा करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो जिला परिवहन कार्यालय में अधिकारियों, कर्मचारियों से मिलकर तुरंत समस्या का समाधान करवाएं ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
अगर वाहन स्वामी 15 मार्च के बाद टैक्स जमा करवाता है तो टैक्स पर पैनल्टी लग जाएगी। उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी टैक्स पर पैनल्टी से बचने के लिए 15 मार्च 2025 से पहले ऑनलाइन माध्यम से टैक्स जमा करवाएं।