Wednesday , 3 July 2024
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जिले भर से पुलिस ने 15 आरोपियों को किया गिरफ्तार

शांति भंग करने के 13 आरोपी गिरफ्तार:-
अजीतसिंह स.उ.नि. थाना चौथ का बरवाड़ा ने मनराज पुत्र मोरपाल निवासी नगो की झौपडी थाना बौंली, बसराम पुत्र मोतीलाल निवासी अभयपुरा थाना चौथ का बरवाड़ा, देवकिशन पुत्र नारायण निवासी नीमोद थाना बौंली, गिर्राज पुत्र श्योजीराम निवासी अभयपुरा थाना चौथ का बरवाड़ा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
नरेश कुमार स.उ.नि. थाना बौंली ने दाखा पत्नी रखलाल निवासी मोग्या बस्ती भेडोली थाना बौली, राकेश पुत्र चिरनजीलाल निवासी बौंली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
अतरसिंह हैड कानि. थाना वजीरपुर ने चिम्मनलाल पुत्र सुखराम निवासी खेडला, सचिन पुत्र चिम्मन निवासी खेडला, मुन्नालाल पुत्र कंन्चन निवासी खेडला, सामरे पुत्र कन्चन निवासी खेडला को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

Police arrested 15 accused district sawai madhopur
रामलखन हैड कानि. थाना गंगापुर सिटी ने भूर सिंह पुत्र हरिमोहन निवासी भरतून थाना सपोटरा, फतेह सिंह पुत्र रतीराम
निवासी भरतून सपोटरा, अमर सिंह पुत्र सुग्रीम सिंह गुर्जर निवासी गदडी, लक्ष्मण सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी कुकरडा थाना बामनवास को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
वीरसिंह हैड कानि. थाना मानटाउन ने प्रवीण पुत्र राधेश्याम निवासी चकचैनपुरा थाना मानटाउन स.मा. को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब बेचते 2 आरोपी गिरफ्तार:-
रामावतार हैड कानि. थाना मलारना डूंगर ने मुखबिर की इतला पर गज्जी पुत्र रामफूल निवासी दिवाडा थाना मलारना डूंगर सवाई माधोपुर को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
उल्लेखनीय है कि आरोपी दिवाडा में 103 पब्बा देशी शराब ले जाते हुए पाया गया। लाइसेंस बाबत् पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना पर मु.नं. 222/19 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधि. में दर्ज किया गया।
रामबाबू स.उ.नि. थाना मलारना डूंगर ने मुखबिर की इतला पर दौलत सिंह पुत्र तेजसिंह निवासी बस स्टेण्ड के पास मलारना डूंगर को अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफतार किया गया।
उल्लेखनीय है कि आरोपी मलारना डूंगर में अवैध देशी मदिरा के 48 पब्बाव 14 पब्बे व 5 हाफ (अददा) एवं 3 बोतले मैक डब्ल्स के तथा 12 बीयर की बोतल शराब ले जाते हुए पाया गया। लाइसेंस बाबत् पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना पर मु.नं. 223/19 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधि. में दर्ज किया गया।

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