Friday , 5 July 2024
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बिना स्वीकृति के सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन से संबंधित झण्डे, बैनर, होर्डिंग्स लगाने पर हो सकता है कारावास

नगर परिषद क्षेत्र में बिना स्वीकृति के किसी भी व्यक्ति, संस्था फर्म द्वारा सरकारी भवनों की दीवारों, बाउण्ड्री, विद्युत पोल, डिवाईडर पोल या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर बधाई, शुभकामना संदेश या अन्य किसी भी प्रकार के विज्ञापन से संबंधित झण्डे, बैनर, होर्डिंग्स आदि लगाकर शहर की सुन्दरता को खराब नहीं किया जाए।

 

Putting up flags, banners, hoardings related to advertising in public places without approval can lead to imprisonment

 

नगर परिषद आयुक्त होती लाल मीना ने बताया कि किसी भी व्यक्ति, संस्था फर्म द्वारा ऐसी कोई भी गतिविधि की जाती है तो उनके खिलाफ राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 3 के अनुसार प्रथम अपराध पर एक वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपए से 10 हजार रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पुनः अपराध करने पर 2 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपए से 20 हजार रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।

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