Saturday , 5 September 2026
Breaking News

सवाई माधोपुर जिले में धारा 144 लागू

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार पंचायत आम चुनाव 2020 हेतु निर्वाचन की गतिविधियां प्रारम्भ हो गई है। जिले में चुनाव शांतिपूर्वक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है, साथ ही सवाई माधोपुर जिले के सभी क्षेत्र एवं सभी वर्गाे के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके, इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है।
जिला मजिस्ट्रेट एव जिला कलक्टर डॉ.एस.पी.सिंह ने जिले की परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों जिले में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला सवाई माधोपुर की राजस्व सीमाओं के भीतर (नगर परिषद क्षेत्र गंगापुर एवं सवाई माधोपुर की नगरीय सीमाओं को छोडकर) निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये है।

Section 144 applies Sawai Madhopur district
जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला सवाई माधोपुर के राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गन, बी.एल.गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और ना ही प्रदर्शन करेगा और ना ही साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग, बीमार एवं वृद्ध व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है। लाठी/बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे।
उन्होने बताया कि जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति सवाई माधोपुर जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवायेगा और न ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सएप, व यूटयूब आदि के आध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा, ना ही करवायेगा। और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगाएगा और न ही सार्वजनिक सम्पतियों का विरूपण करेगा/करवायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा सेवन हेतु दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा/करवायेगा। मंदिरों, मस्जिदो, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 31 जनवरी 2020 तक प्रभावी रहेगा।

About Vikalp Times Desk

Check Also

Basda bonli farmer police forest Sawai Madhopur News 19 Aug 26 Vikalp Times

खेत में किसान की संदिग्ध मौ_त, श_व पर मिले का_टने के निशान

सवाई माधोपुर/बौंली: बासड़ा बने सिंह गांव में मंगलवार रात खेत की रखवाली करने गए 66 …

Transfers of 26 IAS and 53 RAS officers Sawai Madhopur CEO Gaurav Budania transferred Vikalp Times

26 IAS-53 RAS के तबादले, सवाई माधोपुर CEO गौरव बुडानिया का ट्रांसफर, ये होंगे नए सीईओ

सवाई माधोपुर: राज्य सरकार (Government of Rajasthan) ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए …

Reservation finalized for 6 local bodies in Sawai Madhopur district Vikalp Times

सवाई माधोपुर जिले के 6 निकायों में आरक्षण तय, 69 महिलाएं बनेंगी पार्षद

सवाई माधोपुर: Sawai Madhopur जिले के 6 नगरीय निकायों (Nagariya Nikay Chunav) में वार्ड आरक्षण …

Journalist Rajesh Goyal honored at the Independence Day celebration in Sawai Madhopur Vikalp Times

स्वतंत्रता दिवस समारोह में पत्रकार राजेश गोयल हुए सम्मानित

सवाई माधोपुर: 80वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2026) के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर …

What happened suddenly before the Panchayati Raj elections The lottery was postponed Vikalp Times

पंचायतीराज चुनाव से पहले अचानक क्या हुआ? लॉटरी टली, सियासी हलचल तेज!

जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में पंचायतीराज (Panchayati Raj) संस्थाओं के वार्डों के आरक्षण (Reservation) की लॉटरी …

error: Content is protected !! Contact Vikalp Times Team !