कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य रक्षा के मध्येनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश की अवधि को 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है।
जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन ने कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिले में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोकप्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से सवाई माधोपुर जिले में समस्त राजस्व सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 21 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।