नई दिल्ली:- दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अभी तक राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल से पहले जवाब देने के लिए कहा है। जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार करने के लिए रिहाई की मांग करी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब 29 अप्रैल तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अरविंद केजरीवाल को जेल ही में रहना पड़ेगा। मामले की सुनवाई के दौरान जब अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, तभी अदालत ने कहा कि अपनी दलीलें सुनवाई के दौरान बहस के लिए बचा कर रखें। अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा दी गई कस्टडी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की है।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने माना था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक ईडी ने की थी। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री को बड़ा झटका देते हुए धनशोधन के मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध करार दिया था और कहा था कि बार-बार समन जारी करने के बावजूद जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास थोड़ा विकल्प बचा था।