Friday , 5 July 2024
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सिद्धी विनायक होटल को किया अधिग्रहित

“सिद्धी विनायक होटल को किया अधिग्रहित”

कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 (बी) व राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा (2) के तहत होटल सिद्धी विनायक रिसोर्ट को कोविड-19 चिकित्सक एवं स्टॉफ को ठहराने के लिए अधिग्रहित किया है।
उन्होंने होटल प्रबंधक को इस दौरान आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। अधिग्रहित अवधि में होटल उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के नियंत्रण अधीन रहेगा।

Siddhi Vinayak Hotel acquired corona virus update

“कोविड केयर सेन्टर चयन प्रबंधन के लिए समिति गठित”

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेशानुसार जिले में कोविड केयर सेन्टर का चयन, प्रबंधन करने हेतु समिति का गठन जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने किया है। समिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अध्यक्ष, सीएमएचओ, कोषाधिकारी, आयुक्त नगर परिषद सवाई माधोपुर एवं अधिशासी अभियंता सवाई माधोपुर को सदस्य बनाया गया है।

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