Saturday , 30 November 2024

अनुमत दुकानों के अलावा अन्य दुकानें खुली तो होगी कड़ी कार्रवाई

जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन द्वारा बुधवार को आदेश जारी कर वैवाहिक सीजन को देखते हुए सुबह आठ से सुबह साढे ग्यारह बजे तक किराना, इलेक्ट्रिक आइटम एवं फर्नीचर की तथा दोपहर 12 से अपरान्ह चार बजे तक कपड़ा, रेडिमेड गारमेंट, सर्राफा, दर्जी आदि को दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। यह अनुमति आम सामान्य सुविधा न होकर केवल शादी आयोजक एवं उनके निकटतम रिश्तेदारों के लिए कार्ड या प्रमाण दिखाने पर दी गई थी। जिला कलेक्टर ने बताया कि इन अनुमत दुकानों के अलावा अन्य प्रकार की दुकानें खुली मिलने पर उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही अनुमत दुकानों पर क्रेता एवं विक्रेता द्वारा सोशल डिस्टेसिंग एवं गाइड लाइन की पालना करना, नो मास्क-नो मूवमेंट की पालना करना अनिवार्य है। कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि अनुमत दुकानों के निर्धारित समय के अनुसार ही खुलने तथा शादी विवाह वाले परिवार एवं उनके निकटतम रिश्तेदारों से शादी का कार्ड या प्रमाण भी देखा जाए। कलेक्टर ने यह भी बताया कि लोगों द्वारा गाइडलाइन की पालना नहीं की जाती है तो दी गई छूट के संबंध में पुनर्विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

Strict action will be taken if shops other than permitted in Sawai madhopur

जिला कलेक्टर ने जिलेवासियों से आग्रह किया है कि जन अनुशासन पखवाड़े में पूरा अनुशासन दिखाते हुए राज्य सरकार की गाइडलाइन एवं प्रोटोकाॅल की पालना करें। उन्होंने बताया कि ये संकट की घड़ी है। इसमें हम सभी को मिलकर, धैर्य के साथ अपना मनोबल बनाए रखते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग को जीतना है। ऐसे में इमरजेंसी होने पर ही घर से बाहर जाएं, नो मास्क, नो मूवमेंट का पालन करें।

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