नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। लाइव लॉ के अनुसार सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस चंद्रन की पीठ ने कहा कि ग्रीन पटाखों की बिक्री की 18 से 21 अक्तूबर तक इजाजत होगी। इसके अलावा पीठ ने ये भी कहा कि पटाखे जलाने का समय शाम 6 से रात 10 बजे तक रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्देश का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा कि इस बड़े त्योहार से जुड़े करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अदालत के आए फैसले के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूं। हम सभी पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए ग्रीन पटाखों का आनंद लेंगे। पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है और दिल्ली सरकार इस बात को समझती है।
वहीं दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि 2018 में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने पारंपरिक पटाखों पर प्रति*बंध लगा दिया था और ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी। लेकिन इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं को देखते हुए एनजीटी ने पूर्ण प्रति*बंध लगा दिया था। उन्होंने कहा कि अब फिर से कोर्ट ने फैसला दिया है कि सीमित समय के लिए पटाखे जलाए जा सकते हैं। सरकार को मुस्तैद रहना होगा।
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