भारत में बहुत जल्द लड़कियों की शादी की वैधानिक उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष होने वाली है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कल बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट की हुई मीटिंग में लड़कियों के विवाह की वैध उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इसके लिए भारत सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन कर संसद में बिल पारित करेगी। जानकारी के अनुसार बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के दौरान लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने के संकेत दिए थे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 तथा बाद में विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे निजी कानूनों में संशोधन कर संसद में पारित करेगी।
दिसंबर 2020 में जया जेटली के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स ने अपनी सिफारिशें नीति आयोग को सौंपी थीं। इन सिफारिशों के आधार पर ही केन्द्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।