2 दवा विक्रेताओं का औषधि अनुज्ञापन पत्र किए निलम्बित
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक सवाई माधोपुर अजय कुमार सबल ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स चौधरी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर बहरावण्ड़ा खुर्द का औषधि अनुज्ञापन पत्र 7 जुलाई से 15 दिन के लिए तथा मैसर्स सवाई माधोपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार सामान्य चिकित्सालय परिसर सवाई माधोपुर का औषधि अनुज्ञापन पत्र 12 जुलाई से 14 जुलाई तक 3 दिन के लिए अस्थाई निलम्बित किया है।