कोरोना वायरस (कोविड-19) की स्थिति से निपटने के लिए जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 (बी) व राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा (02) के तहत गंगापुर सिटी में अधिग्रहित किए 15 निजी संस्थाओं के भवनों को इंसीडेंट कमांडर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी की अनुशंषा पर अधिग्रहण से मुक्त किया है।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया ने बताया कि गंगापुर सिटी के अग्रवाल धर्मशाला, खण्डेलवाल धर्मशाला, जांगिड धर्मशाला, क्रिएटिव पब्लिक सी. सै. स्कूल, भगवती कन्या महाविद्यालय, सेन्ट फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल, के.डी.आर.एस.सी.सै. स्कूल, अग्रवाल महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भगवती शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, डी.एस.साइन्स एकेडमी, राज. पब्लिक स्कूल, शुभम मॉडर्न उ.मा.वि., अग्रवाल बालिका उ.मा.वि., गुलकन्दी उच्च मा.वि. एवं मदर इन्डिया छात्रावास गंगापुर सिटी के भवनों को अधिग्रहण से मुक्त कर निर्देशित किया है कि भविष्य में आवश्यकता होने पर उक्त भवनों को पुनः अधिग्रहण किया जावेगा।